Indian Railways News => Topic started by riteshexpert on Jul 04, 2013 - 15:00:39 PM


Title - रेल टिकट रद कराना हुआ महंगा
Posted by : riteshexpert on Jul 04, 2013 - 15:00:39 PM

रेल टिकट रद कराना अब महंगा हो गया है। रेलवे ने मंगलवार से किराया वापसी के नियमों में व्यापक फेरबदल किया है। अब यात्रियों को 24 घटे के बजाय यात्रा शुरू करने के कम से कम 48 घटे पहले टिकट रद कराना होगा। रेलवे ने वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों के टिकट जल्दी कंफर्म करने के उद्देश्य से नए नियम लागू किए हैं।

नए नियम के अनुसार यात्रियों को अब कंफर्म टिकट रद कराने पर 25 फीसद राशि की कटौती होगी। शेष राशि के लिए टिकट को ट्रेन के समय से 48 घटे के भीतर और छह घटे पहले तक रद कराना होगा। यात्रा शुरू होने से कम से कम चार घटे पहले तक टिकट रद कराना होगा। रेलवे ने प्रति यात्री न्यूनतम कैंसिलेशन शुल्क में भी बदलाव किया है। आरएसी व वेटिंग टिकट की पूरी राशि रदीकरण चार्ज काटकर यात्रियों को दी जाएगी। इसके लिए ट्रेन खुलने से तीन घटे पहले टिकट कैंसिल कराना होगा।

जनरल टिकट का पूरा रिफंड 20 रुपये काटकर टिकट जारी होने के तीन घटे के अंदर किसी भी काउंटर से लिया जा सकता है। अगर जनरल टिकट काफी पहले खरीद लिया गया है तो ट्रेन रवानगी के 24 घटे पहले तक कैंसिल कराने पर चार्ज काटकर बाकी किराया वापस मिल जाएगा।

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प्रति यात्री न्यूनतम कैंसिल शुल्क में भी बदलाव

एसी प्रथम श्रेणी-120 रुपये

एसी द्वितीय श्रेणी-100 रुपये

एसी तृतीय श्रेणी व चेयरकार- 90 रुपये

-स्लीपर श्रेणी-60 रुपये

-द्वितीय श्रेणी- 30 रुपये

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खास बातें :-

-अब यात्रा शुरू करने के 48 घटे पहले रद कराना होगा टिकट।

-कंफर्म टिकट रद कराने पर 25 फीसद राशि की कटौती होगी।

-ट्रेन छूटने के तीन घटे बाद आरएसी व वेटिंग टिकटों की राशि वापस नहीं होगी।

-टिकट खोने या खराब होने पर स्लीपर क्लास के लिए प्रति टिकट 50 व इससे ऊपर वाले दर्जे के लिए 100 रुपये देने होंगे।

-लेट ट्रेन का टिकट रद कराने पर पूरा किराया वापस होगा, रवानगी से पहले कराना होगा कैंसिल।

-ट्रेन रवाना होने के निर्धारित समय से छह घटे पहले व वास्तविक प्रस्थान समय से दो घटे बाद तक टिकट रद कराने पर 50 फीसद राशि की कटौती होगी।

-यात्रा की दूरी 500 किमी. या अधिक होने पर ट्रेन प्रस्थान करने के 12 घटे बाद तक टिकट कैंसिल कराने की अनुमति होगी।

-आरक्षित टिकट रद कराने के लिए ट्रेन के नियत समय से दो घटे बाद लौटाने पर यात्रियों को कुछ भी नहीं मिलेगा।

-बंद, धरना प्रदर्शन या आपदा जैसी स्थिति में ट्रेन छूटने पर 90 दिनों के बजाय 10 दिनों के भीतर चीफ कॉमर्शियल मैनेजर के पास राशि वापसी के लिए करनी होगी अपील।