Indian Railways News => Topic started by Mafia on Dec 06, 2012 - 15:00:15 PM


Title - रेलवे को ट्रेन दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश
Posted by : Mafia on Dec 06, 2012 - 15:00:15 PM

कटक।। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने संबलपुर स्थित बिना फाटक की रेलवे क्रासिंग पर गत 25 अगस्त को हुई ट्रेन दुर्घटना के सभी पीडि़तों को सोमवार को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें कम से कम 14 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और पांच अन्य घायल हो गए थे।

रेलवे ने इस आधार पर मुआवजे का भुगतान करने से इनकार कर दिया था कि रेलवे कानून के तहत गैर यात्रियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य न्यायाधीश वी गोपाल गौवड़ा ने वकील प्रबीर दास की ओर से दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को 14 पीड़ितों में से प्रत्येक के परिवार को पांच लाख रुपये का भुगतान करने को कहा जिनकी उस समय मौत हो गई थी जब उनके वाहन की एक एक्सप्रेस ट्रेन से टक्कर हो गई।

अदालत ने इसके साथ ही रेलवे को गंभीर रूप से घायल उस महिला को एक लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। दुर्घटना में घायल लोगों को पांच हजार से 25 हजार के बीच मुआवजा देने का निर्देश दिया गया।