Indian Railways News => Topic started by puneetmafia on Aug 25, 2013 - 11:56:44 AM


Title - Elephant death issue FIR against railway officer and train driver
Posted by : puneetmafia on Aug 25, 2013 - 11:56:44 AM

गोंडा-मैलानी रेल प्रखंड पर ट्रेन की चपेट में आकर हाथी की मौत के मामले में वन्य जंतु रक्षक ने ट्रेन चालक, गार्ड व मंडल प्रचालक प्रबंधक के विरुद्ध कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में लीपापोती को लेकर जागरण ने शनिवार को प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आया।
बताते चलें कि गुरुवार को प्रात: चार बजे गोंडा-मैलानी रेल प्रखंड पर गोंडा जाने वाली गोकुल एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई थी। गति तेज होने के कारण हुई इस भीषण टक्कर के चलते ट्रेन ने हाथी को करीब बीस मीटर दूर फेंक दिया था। वन विभाग द्वारा शुरू में कार्रवाई के प्रति आनाकानी करने के बाद जब दैनिक जागरण ने वन विभाग द्वारा जाच के नाम पर लटकाया जा रहा मामला शीर्षक से खबर प्रकाशित की तो वन विभाग में हड़कंप मच गया। इस पर वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर रेलवे के तीन लोगों पर मानक के विपरीत व तेज गति से ट्रेन चलाने के चलते हुई हाथी की मौत का मुकदमा कोतवाली में दर्ज कराया है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि वन्य जन्तु रक्षक अब्दुल अजीज की तरफ से ट्रेन चालक रामनिवास, गार्ड आरए खान व मंडल प्रचालक के प्रबंधक एसके सिंह के विरुद्ध 9/50, 51, 52 भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 व 26क एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली प्रभारी अजय कुमार यादव ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है औरजांच कर जो भी विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी।