Indian Railways News => Topic started by sushil on Jun 18, 2013 - 15:30:40 PM


Title - टिकट रद्द करने के नियम बदले , ट्रेन छूटने के दो घंटे बाद तक ही मिलेगा पैसा
Posted by : sushil on Jun 18, 2013 - 15:30:40 PM

रेलवे ने टिकट रद्द करने के नियम दो माह में दूसरी बार बदल दिए हैं। इस बार नियम और सख्त कर दिए गए हैं। अब ट्रेन छूटने के दो घंटे बाद तक ही टिकट कैंसिल कराया जा सकेगा। चाहे आपने विंडो से टिकट बुक कराया हो या ऑनलाइन। नया नियम 1 जुलाई से लागू होगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में 14 जून को आदेश जारी कर दिया है।
विंडो टिकट- टिकट कन्फर्म होने के बाद भी यदि आप ट्रेन में सफर नहीं करते हैं तो 200 किमी का टिकट तीन घंटे, 500 किमी का छह घंटे और इससे अधिक दूरी का टिकट ट्रेन छूटने के 12 घंटे तक कैंसिल करा सकते हैं। 50 फीसदी किराया वापस मिल जाता है। टिकट वेटिंग या आरएसी में होने पर प्रति यात्री क्लर्क चार्ज काटने के बाद पैसा लौटाया जाता है।